RSS प्रमुख मोहन भागवत, की Z+ सिक्योरिटी पर HC में याचिका खारिज
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RSS प्रमुख मोहन भागवत, की Z+ सिक्योरिटी पर HC में याचिका खारिज

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) प्रमुख Mohan Bhagwat को दी गई Z+ श्रेणी की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका को Bombay High Court ने खारिज कर दिया है।

यह याचिका नागपुर निवासी ललन सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि भागवत की सुरक्षा पर होने वाला खर्च सरकार की बजाय RSS द्वारा वहन किया जाए।

💰 क्या है पूरा मामला?

याचिका में दावा किया गया था कि:

  • 💸 Z+ सुरक्षा पर ₹40–45 लाख प्रति माह खर्च हो रहा है
  • 🏛️ यह खर्च करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग है
  • 📌 RSS एक पंजीकृत संगठन नहीं है, इसलिए खर्च संघ को उठाना चाहिए

याचिकाकर्ता ने सरकार से इस खर्च की भरपाई करवाने की मांग की थी।

⚖️ कोर्ट ने क्या कहा?

नागपुर बेंच में सुनवाई के दौरान:

  • 👨‍⚖️ मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस की पीठ ने
    👉 याचिकाकर्ता की मंशा और उद्देश्य पर सवाल उठाए
  • ❌ याचिका को खारिज कर दिया गया

कोर्ट ने संकेत दिया कि याचिका में पर्याप्त आधार नहीं है।

📌 अंबानी केस का दिया गया हवाला

याचिकाकर्ता ने Mukesh Ambani से जुड़े 2023 के मामले का हवाला दिया, जिसमें:

  • उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई थी
  • ✔️ लेकिन खर्च उनके परिवार द्वारा उठाया गया था

इसी आधार पर भागवत के मामले में भी समान व्यवस्था की मांग की गई थी।

🛡️ मोहन भागवत को कब मिली Z+ सुरक्षा?
  • 📅 2012: पहली बार Z+ सुरक्षा प्रदान की गई
  • 📅 2015: सुरक्षा को और मजबूत किया गया
  • 👮 सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF को सौंपी गई
  • इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस सुरक्षा संभाल रही थी
🔍 मामले की अहम बातें
  • ⚖️ कोर्ट ने याचिका को खारिज किया
  • 💬 याचिकाकर्ता की नीयत पर सवाल उठे
  • 💰 सुरक्षा खर्च को लेकर विवाद जारी
  • 📊 Z+ सुरक्षा देश की सबसे उच्च सुरक्षा श्रेणियों में शामिल

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